ग्रामोदय टाइम्स विशेषयूपी में ग्राम प्रधान बनेंगे प्रशासक, पंचायतों के संचालन को लेकर शासन का बड़ा आदेश जारी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायत संचालन व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। पंचायत राज विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 26 मई 2026 के बाद नई ग्राम पंचायतों के गठन तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासक के रूप में नियुक्त प्रधान केवल ग्राम पंचायतों के सामान्य एवं दैनिक कार्यों का संचालन करेंगे। किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय आवश्यक होगा तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद ही पारित किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में इस आदेश के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है।
🔴 प्रमुख बिंदु
✅ वर्तमान ग्राम प्रधान ही होंगे प्रशासक
✅ नई पंचायतों के गठन तक व्यवस्था लागू
✅ केवल सामान्य कार्यों की अनुमति
✅ नीतिगत फैसलों पर रोक
✅ जिलाधिकारी की अनुमति से ही विशेष प्रस्ताव पारित होंगे
